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धर्मांतरण करवाने के आरोप में आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹100000 का अर्थ दंड से दंडित किया ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी

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धर्मांतरण करवाने के आरोप में आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹100000 का अर्थ दंड से दंडित किया

ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी

धार के निकट नालछा ब्लॉक के ग्राम मवडीपुरा मैं आरोपी जंगलिया पिता भोलिया व नानूराम पिता रतन ने गांव के लोगों को भ्रमित करते हुए उन्हें कहा कि यदि तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो-50000 हजार की तुम्हें आर्थिक सहायता दी जावेगी तथा दुख बीमारी के समय तुम्हें तथा तुम्हारे परिजनों के इलाज का खर्चा ईसाई धर्म के द्वारा उठाया जाएगा इस संबंध में उन्होंने गांव के लोगों को जीवन संदेश नामक एक पुस्तक भी पढ़ कर सुनाई तथा पढ़ने के लिए दी तथा उसे पुस्तक के अनुसार अनुसरण करने को कहा गांव के लोगों ने उन्होंने बहुत समझाया कि तुम इस प्रकार हिंदू धर्म में विसंगति लाने का प्रयास मत करो यह गलत बात है इस पर जब वह नहीं माने तो गांव के लोगों ने नालछा थाने में जाकर प्रकरण दर्ज करवाया उक्त प्रकरण में पैरवी करने के बाद शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश महोदय ने धर्मांतरण केआरोपो को स्वीकार करते हुए आरोपियो को 5 वर्ष का आश्रम कारावास तथा ₹100000लाख के अर्थ दंड से दंडित किया है इस संबंध में हमने माननीय न्यायाधीश के समक्ष 6 गवाह भी प्रस्तुत किया तथा साक्षी के रूप में जीवन संदेश पुस्तक भी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की जिससे सहमत होकर माननीय न्यायाधीश ने उक्त आरोपियों को आरोपित मानते हुए सजा सुनिश्चित की इस प्रकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि केवल 8 महीने में ही उक्त प्रकरण का निर्णय आ गया

जिससे कि समाज में तेजी से जो धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसे पर रोक लगाई जा सके भविष्य में कतिपय तत्वों के द्वारा धर्मांतरण का प्रयास इस प्रदेश में ना हो सके आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में यह धर्मांतरण का धार जिले में दूसरा मामला है इसके पूर्व भी सादलपुर थाना अंतर्गत लव जिहाद का एक मामला न्यायालय के संज्ञान में आया था उसमें भी आरोपियों को विद्वान न्यायाधीश द्वारा से सजा दंडित किया गया था

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