चिरमिरी में तंबाकू विक्रय पर सख्त कार्यवाही,स्कूलों के आसपास दुकानों पर जुर्माना
दोबारा गलती पर कड़ी चेतावनी
एमसीबी। जिले में तंबाकू नियंत्रण को प्रभावी बनाने प्रशासन ने चिरमिरी क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया।
अभियान के दौरान डीएवी पब्लिक स्कूल बरतुंगा, शासकीय विद्यालय हल्दीबाड़ी, लाहिड़ी कॉलेज चिरमिरी और शिशु निकेतन स्कूल डोमनहिल के 100 मीटर दायरे में चल रहे किराना दुकानों, पान ठेलों और चाय दुकानों की जांच की गई। कई दुकानों पर तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर तुरंत चालानी कार्यवाही की गई और दोबारा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की अंतिम चेतावनी दी गई।
इसी क्रम में शासकीय जिला अस्पताल चिरमिरी के सामने और बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित 19 विक्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। जांच में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 का उल्लंघन मिलने पर 12 दुकानों से कुल 2800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। टीम ने सभी दुकानदारों को निर्देशित किया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” और “18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है” वाले बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। निरीक्षण के दौरान शासकीय विद्यालय हल्दीबाड़ी में “धूम्रपान मुक्त शिक्षण संस्थान” से संबंधित साइनबोर्ड नहीं मिलने पर प्रवर्तन दल ने विद्यालय प्रबंधन को तुरंत बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किये।
इस अभियान में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो, औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा, आलोक मिंज तथा स्थानीय पुलिस बल सम्मिलित रहा।


















