स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में किया बदलाव, आदेश जारी
भोपाल। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिकारियों- कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में एक बार फिर बदलाव किया गया है। विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों, कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2022 में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी अधिकार 7 से 16 जून की अवधि में जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री को प्रत्यायोजित किए गए हैं।
जिलास्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। इनमें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला, लिपिकीय वर्ग संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग शामिल है।