- शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार पीड़िता ने ली न्यायालय की शरण अभियोग सिद्ध होने पर 10 वर्ष का सश्रम
घटना कुक्षी के पास के एक गांव की है जहां पीड़िता अपनी बहन के घर आती जाती रहती थी वही उसकी जान पहचान गांव के समीप में ही रहने वाले नारायण सिंह से हुई जल्द ही यह जान पहचान प्रेम प्यार में तब्दील हो गई नारायण ने युवती को शादी का का झांसा देकर विश्वास में लिया फिर वह उससे मिलने मनावर भी उसके कमरे पर जाने लगा जहां पर पीड़िता कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी नारायण अक्सर उसके कमरे पर जाता और उसकी इच्छा के विरुद्ध कमरे पर जाकर उसके साथ गलत काम करता था उसने कई बार मनावर उसके कमरे पर जाकर उसके साथ गलत काम किया उसके बाद पीड़िता धर्मपुरी पढ़ने के लिए चली गई धर्मपुरी में भी उसका आना-जाना सतत पीड़िता के पास होता रहा पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध नारायण उसके साथ सतत शारीरिक संबंध बनाता रहा यह सब घटनाक्रम पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा लेकिन जब शादी की बात आई तो
नारायण ने उसे किसी भी प्रकार का संबंध रखने से इनकार कर दिया इस पर पीड़िता उसके घर पहुंची और शादी के लिए उससे कहा इस पर उसके घर पर ही उसके साथ मारपीट की बाद में पीड़तने धार आकर महिला थाने में अपने साथ बार-बार हुए दुष्कर्म की शिकायत की जहां पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 376 सहित बलात्कार की विभिन्न धाराओं में नारायण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद किया जाकर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया आज इस पर निर्णय देते हुए मान्यवर न्यायाधीश रेखा आर चंद्रवंशी ने अपने निर्णय में छह साक्ष्यो को आधार मानकर चिकित्सकीय अनुसंधान के आधार पर आरोपी को 10 वर्ष के श्रम करवास से दंडित किया साथ ही ₹2000 के आर्थिक जुर्माना से भी दंडित किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री शरद कुमार पुरोहित एडवोकेट के द्वारा की गई