रेलवे रिश्वत कांड के आरोपी ने जमानत अर्जी लिया वापस
रायपुर/ बिलासपुर. रेलवे में ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को लाखों रूपये रिश्वत देने के आरोपी ठेकेदार सुशील झाझरीया सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निर्माण विभाग के पूर्व अधिकारी सहित अन्य को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में ठेकेदार सुशील की ओर से हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया था. सीबीआई के अधिवक्ता बी गोपा कुमार ने अपराध की गंभीरता एवं साक्ष्य को देखते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया. कोर्ट आवेदन खारिज करती इससे पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आवेदन वापस ले लिया है, इस पर कोर्ट ने आवेदन को निराकृत किया है. ठेकेदार सुशील झाझरीया की और से अधिवक्ता ने उपचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी.
आवेदन में कहा गया था कि, आवेदक किडनी रोग से पीड़ित है तथा उसकी स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर है कि किडनी रोग के उपचार से उसके कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं तथा किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है तथा जमानत आवेदन पर सुनवाई करने की अत्यधिक तत्परता दर्शाते हुए,
जिसमें अंतरिम जमानत प्रदान करने की मांग की गई थी. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा आवेदक की बीमारी के संबंध में उनके द्वारा दर्शाई गई तत्परता के कारणों पर विचार करते हुए, जमानत आवेदन को उसी दिन सूचीबद्ध किया गया