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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत कल्याणियों को विवाह के बाद 2 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत कल्याणियों को विवाह के बाद 2 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान

 

अनूपपुर 07 मार्च 2025/ प्रदेश में निवासरत कल्याणियों (विधवा) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं जीवन की नई शुरूवात करने के लिये प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’’ वर्ष 2018 में लागू की गई है। शासन की यह कल्याणकारी योजना निरंतर संचालित की जाकर कल्याणियों को विवाह के बाद राशि 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

 

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के पात्रता के मापदंड

 

कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।

कल्याणी आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी न हो, किसी राज्य/केंद्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी न हो।

कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ हो उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि न हो। कल्याणी व कल्याणी के पति की समग्र आई.डी. में पंजीयन हो।

 

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिये कल्याणी विवाह पोर्टल (https://vivahportal.mp.gov.in) भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद कल्याणियों की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सके।

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