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टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख रूपये तक की परियोजनाएं

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टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख रूपये तक की परियोजनाएं

 

अनूपपुर 26 मई 2025/ शासन द्वारा संचालित टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना स्वरोजगार गतिविधियों के लिए बहुत ही सहायक है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार के स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर हितग्राही को 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण शुल्क, प्रचलित दर पर अधिकतम 05 वर्षों के लिये दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एमपी ऑनलाईन के माध्यम से वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं।

 

आवश्यक दस्तावेज एवं योग्यता

 

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 55 वर्ष होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक आयकरदाता न हो। आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी, फोटो, कोटेशन, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं अंकसूची अनिवार्य है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो और केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर में संपर्क किया जा सकता है।

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