पुलिस चौकी सरई ने जप्त किया अवैध गांजा
आपरेशन प्रहार के तहत पुलिस चौकी सरई थाना करनपठार के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने हेतु रखे पाये जाने पर एक आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 183/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का कायम किया गया मादक पदार्थ गांजा अल्प मात्रा में पाये जाने पर आरोपी को न्यायालय उपस्थिति हेतु नोटिस देकर पाबंध किया गया ।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनुपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग पुष्पराजगढ के मार्ग दर्शन एवं निर्देशन में एवं निरी. पी. सी .कोल थाना प्रभारी थाना करनपठार के नेतृत्व में उप निरी. मंगला प्रसाद दुबे के हमराह प्रआर. 74 राम प्रसाद सिंह मरावी, आर. 346 साहब सौर, आर. 295 भानू प्रताप सिंह, आर. 287 विनोदु कुमार के द्वारा दिनांक 19/06/2025 को विश्वसनीय मुखबीर के द्वारा सूचना मिला कि लाखन सिंह पिता स्व. चमरा सिंह गोड निवासी सालरगोंदी का तरंग रोड गांव मढिया दाई के पास एक मट मैले कपडे के झोले में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने हेतु रखा हुआ है । विश्वसनीय मुखबीर की सूचना होने से मुखबीर का सचूना की रिपोर्ट दर्ज किया जाकर दो स्वतंत्र साक्षी लेने हेतु कस्बा सरई प्र. आर. 74 राम प्रसाद मरावी को कर्तव्य प्रमाण पत्र देकर रवाना किया गया था तथा आर. 346 साहब सौर को कस्बा सरई इलेक्ट्रानिक तलाजू बाट लाने हेतु कर्तव्य प्रणाण पत्र देकर रवाना किया गया कस्बा सरई से प्रआर. 74 राम प्रसाद मरावी दो स्वतंत्र साक्षी सत्यम सिंह पिता अरूण सिंह मार्को उम्र 23 वर्ष बलवंत ढाबा सरई का था रामा नायक पिता पूरिया नायक उम्र 40 वर्ष निवासी सरई को साथ लेकर चौकी आया स्वतंत्र साक्षियो को मुखबीर की सूचना से अवगत कराया जाकर मुखबीर की सूचना का पंचनामा उक्त स्वतंत्र साक्षियो के समक्ष पुलिस चौकी सरई में तैयार किया गया तथा पूर्व से रवाना सुदा आर. 346 साहब सौर कस्बा सरई से इलेक्ट्रोनिक तराजू लेकर वापस आया जिसका भौतिक सत्यापन किया गया । तथा आरक्षक की दर्ज की गई तथा आर. 295 भानू सिंह को एक बंद लिफाफा मुखबीर पंचनामा बंद डांक लिफाफा देकर श्रीमान एस. डी. ओ. पी. महोदय पुष्पराजगढ को देने रवाना किया गया तथा आर. 295 भानू सिंह एस. डी. ओ. पी. कार्यालय पुष्पराजगढ से वापस आकर पावती दिया बताया की श्रीमान एस. डी. ओ. पी. महोदय कार्यालय में उपस्थित नही थे रीडर प्रआर. मनोज तिवारी के द्वारा बताया गया कि साहब शासकीय कार्य से अनूपपुर तरफ जाना तथा डांक रीडर को देना व पावती प्राप्त कर वापस आया संदेही के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री खुर्द बुर्द करने की आशंका पर तत्काल हमराह स्टाफ प्रआर. 74 राम प्रसाद मरावी आर. 346 साहब सौर आर. 295 भानू प्रताप सिंह स्वतंत्र साक्षी सत्यम सिंह पिता अरूण सिंह मार्को, रामा नायक पिता पूरिया नायक शासकीय वाहन एम. पी. 03 ए 3181 विवेचना किट तौल कर्ता उपरोक्त आरक्षक 346 साहब सौर के साथ मुखबीर के बताये हुये स्थान तरफ रवाना हुआ जिसकी रवानगी दर्ज किया गया तथा रवाना होकर मुखबीर के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर पहुचने का पंचनामा तैयार किया जाकर संदेही को दस्तयाब किया तथा दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया जाकर सेंदेही को मुखबीर से प्राप्त सूचना अवैध मादक पदार्थ गांजा के संबंध में अवगत कराया जाकर पंचनामा तैयार किया गया तथा संदेही की तलाश पुलिस पार्टी गवाह वाहन विवेचना किट के संबंध में नोटिस दिया जाकर तलाशी दी गई जो विवेचना किट मोबाइल के अलावा कोई संदिग्ध वस्तु संदेही को पुलिस पार्टी के पास नही मिला जिसका पंचनामा 12.15 बजे तैयार किया गया संदेही की तलाशी लेने हेतु सहमत चाहा गया कि आप मुझ उप निरी. से तलाशी लेवाना चाहते है कि आपको वैधानिक अधिकार है कि आप मुझ से या किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से तलाशी अपनी तथा अपने पास रखे झोले की लेवा सकते है । तो संदेही स्वतंत्र मत से मुझ उप निरी. से तलाशी लेवाने हेतु अपनी सहमति लिखित में दिया सहमत पंचनामा तैयार किया गया तथा संदेही के पास बरामद सुदा मादक पदार्थ गांजा को चीरा लगाकर थोडा सा बाहर निकाल कर पहचान की गई तो घांस फूंस कली दार पाया गया । जिसे रगडकर, सूंघकर जलाकर देखा गया तो तीव्र गंध गांजे जैसे आ रही थी तलाशी पहचान पंचनामा तैयार किया गया तथा आरोपी के पास बरामद सुदा गांजा मय झोला का तौल आर. 346 साहब सौर से कराया गया जो साढे 650 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया तौल पंचनामा 12.40 तैयार किया गया तथा बरामद सुदा गांजा को विताबिक जप्ती पत्रक मौके पर ही जप्त किया जाकर जप्ती पंचनामा 12.50 बजे उक्त गवाहो के समक्ष तैयार किया जाकर शील बंद किया गया था शील नमूना 13.00 बजे तथा शील बंद करने का पंचनामा 13.10 बजे तैयार किया गया था तथा आरोपी से बरामद सुदा गांजा के संबंध में पूछतांछ किया गया तो एक अज्ञात आदमी के द्वारा देना बताया जिसका नाम पता पहचान पूछतांछ पर नही बताया मादक पदार्थ गांजा की मात्रा 01 कि. ग्रा. से कम होने से तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन करते हुये धारा 35 बी. एन. एस. एस की नोटिस दिया जाकर रूकसत किया गया तथा वापस आकर जप्त सुदा मादक पदार्थ गांजा को प्रदर्श ए से चिन्हुत किया गया था शील बंद पैकेट मय जप्ती पत्रक सउनि. राम प्रसाद माल खाना में रखने हेतु दिया जिसका पंचनामा तैयार किया जाकर पावती प्राप्त की गई वापसी पर आरोपी लाखन सिंह गोड के विरूद्ध धारा 8/20 एन. डी. पी. एस. एक्ट का अपराध पाये जाने से कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया । समस्त कार्यवाही में उपरोक्त थाना स्टाफ का अहम भूमिका रहा ।