हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के आदेश पर लगाया स्टे, 60 अधिकारी-कर्मचारियों को मूल विभाग भेजने का दिया आदेश
ग्वालियर। नगर निगम प्रतिनियुक्ति मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगाया है। डिवीजन बेंच के इस आदेश के बाद प्रतिनियुक्ति पर नगर निगम में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सिंगल बेंच ने नगर निगम के प्रति नियुक्ति पर काम करने वाले 60 अधिकारी कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में तत्काल वापस भेजने के आदेश दिए थे।
दरसअल, हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई के दौरान पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिनियुक्तियों का स्पष्टीकरण हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने दस्तावेजों के आधार पर रखते हुए खुद को मजबूत बताया था। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को उन नियमों का हवाला भी दिया था जिनके आधार पर वह खुद का पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे थे।
ऐसे में डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगा दिया है।