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ऑफलाईन आवेदन प्राप्त करने पर संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित होगा जुर्माना -कलेक्टर

लोक सेवा गारंटी के अधिसूचित सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करें अधिकारी-कलेक्टर

ऑफलाईन आवेदन प्राप्त करने पर संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित होगा जुर्माना -कलेक्टर

अनूपपुर 12 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने सभी पदाभिहित अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित सेवाओं के पदाभिहित अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रकरणों को ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किए जांए। उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग की 14 अधिसूचित सेवाओं, गृह विभाग की 17 अधिसूचित सेवाओं, राजस्व विभाग की 11 अधिसूचित सेवाओं, वन विभाग की 5 अधिसूचित सेवाओं, ऊर्जा विभाग की 02 अधिसूचित सेवाओं, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की 8 अधिसूचित सेवाओं, श्रम विभाग की 8 अधिसूचित सेवाओं, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की 7 अधिसूचित सेवाओं, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की 6 अधिसूचित सेवाओं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की 8 अधिसूचित सेवाओं, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की 5 अधिसूचित सेवाओं, आदिम जाति कल्याण विभाग की 01 अधिसूचित सेवा, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की 5 अधिसूचित सेवाओं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की 28 अधिसूचित सेवाओं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 3 अधिसूचित सेवाओं, महिला एवं बाल विकास विभाग की 3 अधिसूचित सेवाओं तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 4 अधिसूचित सेवाओं हेतु संबंधित अधिकारी नागरिकों के आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा है कि समय-समय पर कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान एवं जनसुनवाई इत्यादि से प्राप्त आवेदनों का अवलोकन करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अधिकारियों द्वारा लोक सेवा की अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय सीधे कार्यालय में ऑफलाईन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। ऑफलाईन मोड में आवेदन होने से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 का उल्लंघन है एवं समय-सीमा में आवेदन के निराकरण की समीक्षा भी करना सम्भव नही है। इस संबंध में कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने सभी पदाभिहित अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समस्त अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ही प्राप्त किए जांए। आफलाईन आवेदन प्राप्त करने पर 250 रुपये प्रतिदिन के मान से संबंधित अधिकारी पर जुर्माना अधिरोपित की जाएगी।

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