अब गलत रिफंड का दावा करने वाले एसईसीएल कर्मचारियों की खैर नहीं, आयकर विभाग ने जारी किया नोटिस
रिपोर्टर हुकुम सिंह
नौरोजाबाद एसईसीएल का जोहिला एरिया अपने नित नए कारनामो के लिए हमेशा सुर्खियों मे रहता है ताजा मामला गलत रिफंड का दावा करने वाले एसईसीएल जोहिला एरिया के कर्मचारियों से जुडा है जिनको बाकायदा आयकर विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार एसईसीएल जोहिला एरिया के सैकड़ो कर्मचारियों को आयकर विभाग द्वारा करोड़ों रूपये की वासूली का नोटिस भेजा गया है मामले की जानकारी रखने वालो के अनुसार आयकर विभाग ने ऐसे कई कर दाताओ को नोटिस जारी किया है जिन्होंने गलत रिफंड का दावा किया है कई वर्षों से चल रहा है गलत रिफंड का खेल एसईसीएल जोहिला एरिया के कर्मचारियों का गलत रिफंड का खेल काफी तेजी से चल रहा है यह खेल आज का नहीं है लगभग 7 वर्षो से बोगस रिफंड का खेल कई एजेंटो के द्वारा किया जा रहा है इसमें बड़ी आसानी से कोल कर्मियों को फंसा कर उनको टैक्स रिफंड करने के नाम पर गलत रिफंड कर लगभग 30% राशि कर ली जाती है बोगस टैक्स रिफंड कानूनन अपराध है जिसमे गलत सूचना देकर आयकर विभाग के साथ चलकर टैक्स रिफंड कराया जाता है गलत रिफंड भरने के लिए नौकरी से निष्कासन के साथ-साथ 6 माह की जेल और 300% प्लेंटी लगने का प्रावधान भी है
अगर समय पर नहीं जमा किया गलत रिफंड का पैसा तो होगी बड़ी कार्यवाही- आयकर विभाग जबलपुर
के द्वारा एसईसीएल जोहिला एरिया के लगभग 200 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है नोटिस मे उल्लेख किया गया है की आप लोगो के द्वारा आयकर विभाग को सही जानकारी रिटर्न भरने मे नहीं दी गई है भारतीय दण्ड संहिता 272 (2) (c) आयकर नियम के तहत गलत रिफंड को 24/3/2025 तक जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिन लोगो के द्वारा तय समय अवधि में गलत रिफंड का पैसा आयकर विभाग को नहीं दिया गया है उन्हें तय दिनांक के बाद से 500 रूपये प्रतिदिन की प्लांटी लग रही है