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8 मार्च को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा प्रकरणों का निराकरण

8 मार्च को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा प्रकरणों का निराकरण

अनूपपुर 11 फरवरी 2025/ म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पी सी गुप्ता अनूपपुर के मार्गदर्शन में 08 मार्च, 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय कोतमा व राजेन्द्रग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक, व्यवहारिक, धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगर पालिका के पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जावेगा। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश / संयोजक नेशनल लोक अदालत श्री नरेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में बैंक अधिकारीयो, विद्युत विभाग, पैरालीगल वालंटियर्स आदि के साथ नेशनल लोक अदालत हेतु प्रीसिटिंग बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक में श्री पटेल द्वारा सभी से अधिक से अधिक सख्या में प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि आम जन मानस को नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पैरालीगल वालेंटियर्स को निर्देशित किया गया कि वह ग्रामीण अंचलों तक नेशनल लोक अदालत 08 मार्च 2025 का प्रचार-प्रसार कर इसके लाभ के बारे में अवगत कराए।

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