नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के प्रकरणों में भारी छूट
अनूपपुर । आज दिनांक 10.05.2025 को जिला न्यायालय अनूपपुर में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल एवं द्वितीय जिला न्यायाधीश माननीय नरेंद्र पटेल विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के तत्वाधान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें खंडपीठ क्रमांक 03 में विद्युत अधिनियम के विशेष प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार धारा 135 के प्रकरणों में सिविल दायित्व विद्युत क्षतिपूर्ति की राशि में लिटिगेशन स्तर पर 20 बीस प्रतिशत की छूट एवं प्रीलिटिगेशन स्तर पर 30 तीस प्रतिशत की छूट प्रदान कर प्रकरणों में राजीनामा किया जाएगा
इसके साथ ही विद्युत अधिनियम की धारा 135 के प्रकरणों में 16 सोलह प्रतिशत वार्षिक गणना की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में भी 100 शत प्रतिशत अर्थात संपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट पूर्व की नेशनल लोक अदालतों में रुपए पचास हजार तक के प्रकरणों तक ही सीमित रहती थी परंतु इस बार की नेशनल लोक अदालत में यह छूट 10 दस लाख रुपए तक के प्रकरणों तक बढ़ाई गई है। हालांकि प्रदाय की जाने वाली छूट कुछ शर्तों के अधीन रहेगी जैसे कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध होना चाहिए आदि
विद्युत अधिनियम के धारा 126 तथा धारा 138 के प्रकरणों में किसी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। माननीय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम द्वितीय जिला न्यायाधीश श्रीमान नरेंद्र पटेल जी तथा विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री अरूणेन्द्र प्रसाद मौर्य और सहायक अभियंता श्री शुभम डावर जी ने समस्त उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि इस नेशनल लोक अदालत में रुपए 10 दस लाख तक के प्रकरणों में अधिक से अधिक राजीनामा करते हुए छूट का लाभ प्राप्त करें और होने वाली न्यायालयीन कार्यवाही से बचें