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राजेन्द्रग्राम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के दिशा- निर्देश पालन संबंधी बैठक संपन्न

राजेन्द्रग्राम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के दिशा- निर्देश पालन संबंधी बैठक संपन्न

 

डी.जे. संचालक सहित विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी बैठक मे रहे उपस्थित

 

अनूपपुर 20 फरवरी 2025/ पुलिस थाना राजेंद्रग्राम में तहसीलदार पुष्पराजगढ़ श्री गौरीशंकर शर्मा, नायब तहसीलदार श्री कौशलेंद्र मिश्रा थाना प्रभारी द्वारा डी.जे. संचालक, विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियो की बैठक ली गई। बैठक में जिले में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के सफल संचालन हेतु कलेक्टर द्वारा म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश के संबंध में जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि किसी भी संस्था/व्यक्ति द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्रावधानों का पालन करते हुये ही ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउडस्पीकर/डी.जे. का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। अधिकतम ध्वनि सीमा 1/4 वॉल्यूम (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल के अनधिक) के अन्तर्गत ध्वनि मानकों के प्रावधानों का पालन करते हुए सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 डी.जे. के प्रयोग की ही अनुमति दी जाएगी।

डी.जे. व लाउडस्पीकर की विधिवत् अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिए जाने तथा अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया सभी से दिशा निर्देशों के पालन की अपील भी की गई।

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