मार्च व अप्रैल माह का राशन एक साथ वितरित, दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य

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ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी

 

धार, जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में संचालित 838 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र 3 लाख 72 हजार 436 परिवारों को मार्च एवं अप्रैल माह की राशन सामग्री एक साथ वितरित की जा रही है।

इसके लिए हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर स्थापित पीओएस मशीन पर दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा लगाकर) करना अनिवार्य होगा। प्रथम बार मार्च माह तथा द्वितीय बार अप्रैल माह के लिए सत्यापन किया जाएगा। दोनों बार सत्यापन के उपरांत विक्रेता द्वारा हितग्राही को दोनों माह की राशन सामग्री एक साथ प्रदान की जाएगी।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे उचित मूल्य दुकानों से दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कर अपनी पात्रतानुसार मार्च एवं अप्रैल माह की राशन सामग्री प्राप्त करें तथा पीओएस मशीन से निकली दोनों पावती भी अवश्य लें।

मार्च एवं अप्रैल माह की राशन सामग्री का वितरण शासकीय उचित मूल्य दुकानों से 15 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर में स्थापित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 9644422542 पर संपर्क किया जा सकता है।

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