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खारक बांध परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों का मामला फिर गर्माने लगा ,एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा
खरगोन जिले की महती खारक बांध परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों के लिए सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जीआरए द्वारा पुनर्वास राशि का भुगतान न किए जाने का मामला फिर गर्माने लगा है। बुधवार को जागृत आदिवासी दलित संगठन के बैनर तले डूब प्रभावित एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां सीएम, जल संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर राशि भुगतान कराए जाने की मांग की।
ज्ञापन में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि शिकायत निवारण प्राधिकरण (जीआरए) बनाकर इन प्रभावित परिारों का पुनर्वास किया जाए। लेकिन 2017 को जारी आदेश के बाद भी आज तक पुनर्वास नहीं किया गया है।
जनवरी 2017 में दिए गए आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जल्द से जल्द समाधान किया जाए और एक के बजाय तीन जीआरए गठित की जाए। इन आदेशों को 8 साल का समय बीत जाने के बाद भी अब तक महज 20 मामलों में ही निर्णय लिया गया है,
लेकिन उन्हें भी अब तक पुनर्वास राशि नही मिली। प्रभावितों ने सीएम से मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए जीआरए में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त कराया जाकर प्रभावित 128 परिवारों के पुनर्वास मामले का निपटारा कराया जाए।










