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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, विशेष पॉक्सो न्यायालय कोतमा का सख्त फैसला

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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, विशेष पॉक्सो न्यायालय कोतमा का सख्त फैसला

विशेष पॉक्सो न्यायालय कोतमा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ अपहरण एवं दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 13/22 शासन बनाम समीम अहमद, थाना भालूमाड़ा, अपराध क्रमांक 311/22 में सुनाया गया।

न्यायालय ने आरोपी समीम अहमद को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत 7 वर्ष, धारा 342 में 1 वर्ष, धारा 366 में 10 वर्ष तथा धारा 376(एबी) भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 500 व 1000 रुपये के अर्थदंड से दोषसिद्ध किया है।

अभियोजन के अनुसार घटना 24 जून 2022 की शाम लगभग 7.30 बजे की है, जब 11 वर्षीय बालिका अपने घर की दुकान में खड़ी थी। कुछ समय बाद उसके लापता होने पर परिजनों ने खोजबीन की। समीम अहमद के घर के पास रहने वाले दो बालकों ने बताया कि आरोपी बालिका को अपने घर ले जाकर बंद कर लिया है। इस पर बालिका की मां जब आरोपी के घर पहुंची और दरवाजा खुलवाया, तो बालिका आरोपी के साथ घर के अंदर मिली। पूछताछ में बालिका ने आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी।

न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को कठोरतम सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी एडीपीओ वृन्दा चौहान द्वारा की गई।

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