कोतमा
पुलिस ने 180 लीटर अवैध शराब जप्त दो आरोपियों को किया गिरफतार
पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा शराब परिवहन एवं बिक्री करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे इसी अनुक्रम मे अतिरिक्त अधीक्षक एसडीओ कोतमा के मार्गदर्शन में 31 मार्च 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 43 रोड कोतमा की शराब दुकान के पीछे बाड़ा में अवैध शराब बिक्री हेतु रखी है मौके से पुलिस टीम सूचना की तस्दीक हेतु बताये स्थान पर पहुंच कर रेड कार्यवाही की तो मौके पर दो व्यक्ति मिले जिनसे नाम पता पूछने पर नाम रामदयाल प्रसाद पिता फगुनी साव उम्र 55 साल निवासी ग्राम अंबा थाना कुटुंबा जिला औरंगाबाद बिहार हाल हाईवे शराब दुकान सेल्समेन गाद्दीदार कोतमा सनत कुमार सिंह पिता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम कोल्हे मझौली थाना पाली जिला औरंगाबाद बिहार हाल सेल्समेन गद्दीदार शराब दुकान बस स्टैंड कोतमा के होना बताएं जिसे अवैध शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताएं कि आज ठेका का आखिरी दिन होने से बचा हुआ माल बिक्री करने के लिए अतुल के बाडा में रखवाना बताएं मौके से उक्त दोनों संदेहियों से अवैध शराब निकलवा कर गिनती कराई गई तो 20 पेटी प्लेन मदिरा शराब प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव प्रत्येक पांव में 180 एम एल प्लेन मदिरा शराब होना, कुल 180 लीटर कुल कीमत 70000 हजार आरोपियों से जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपियों से पूछताछ की जा रही है
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतमा सुन्द्रेश सिंह श्याम लाल मरावी संजय त्रिपाठी कपिल उईके, राजाराम अभय त्रिपाठी, महेश साहू ,नरेंद्र खवादे अनिल मरावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है