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शीत ऋतु समाप्ति को दृष्टिगत रख भारी वाहनों का प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक संचालन रहेगा प्रतिबंधित

शीत ऋतु समाप्ति को दृष्टिगत रख भारी वाहनों का प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक संचालन रहेगा प्रतिबंधित

 

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 

अनूपपुर 24 फरवरी 2025/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली द्वारा शीत ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी कर जिला मुख्यालय अनूपपुर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 9ः30 बजे तक प्रतिबंधित किया गया था।

चूंकि शीत ऋतु समाप्ति की ओर है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश में संशोधन कर कार्यालयीन आदेश दिनांक 06 जून 2024 पूर्ववत् करते हुए जिला मुख्यालय अनूपुपर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश में उल्लेखित सभी शर्तें यथावत् रहेगी। कलेक्टर द्वारा जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर एवं जिला यातायात प्रभारी अनूपपुर को आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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