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करनपठार पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ा

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करनपठार पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ा

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस ) अनुभाग पुष्पराजगढ के मार्गदर्शन में रेत परिवहान कर्ता के विरूद्ध निरी. पी. सी कोल थाना प्रभारी थाना करनपठार के नेतृत्व में हमराह सउनि. कमल किशोर चंद्रौल, आर. 338 घनश्याम सिंह, आर. 287 विनोद कुमार, चा. आर. 459 विक्रम सिंह मरावी थाना करनपठार के दौरॉन कस्बा देहात भ्रमण दिनांक 04/05/2025 को हमराह स्टाफ के साथ देहात ग्राम सिवनी संगम भ्रमण भ्रमण हेतू रवाना हुआ था कि जरिये मोबाईल फोन विश्वस्थ मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम सिवनी संगम तरफ से गोरखपुर जिला डिण्डौरी एक नीले लाल रंग की स्वराज कम्पन्नी की ट्रेक्टर क्रमांक – MP 52 AA2076 जो रेत अवैध रूप से चोरी का लोड करके परिवहन करते हुये जा रहा है । मौके पर उपस्थित गवाह – 1. राकेश मार्को पिता संतोष मार्को उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गोरखपुर थाना गाडासरई 02. मृगेन्द्र सिंह पिता रण्जीत सिंह गोड उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सिवनी संगम थाना करनपठार जिला अनूपपुर को अवगत मुखबीर के सूचना से कराया जाकर मुखबीर की सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु हमराही स्टाफ एवं गवाहान उपरोक्त के रवाना होकर ग्राम सिवनी संगम पहुचा तो कुछ छड बाद मुखबीर के बाताये अनुसार हुलिया की नीले लाल रंग की स्वराज कम्पन्नी की ट्रेक्टर क्रमांक – MP 52 AA2076 दिखाई दी जिसे मय हमराह स्टाफ एवं गवाहान को ट्रेक्टर को रोक कर ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना

नाम – बृज सोहन आर्मो पिता इन्द्र पाल आर्मो उम्र 25 वर्ष नि. ग्राम गोरखपुर था. गाडासरई जिला डिण्डौरी एवं वाहन स्वामी- सुनील मार्को पिता संतोष मार्को उम्र 30 वर्ष नि. गोरखपुर था. गाडासरई जिला डिण्डौरी (म. प्र.) का होना बताये तथा सिवनी संगम से गोरखपुर जिला डिण्डौरी नर्मदा नदी से चोरी का रेत ट्रेक्टर में लोड करके बेचने हेतु लेकर जाना बताया आरोपी चालक को धारा 94 बी. एन. एन. एस. का नोटिस दिया जाकर रेत लोड करने परिवहन करने की दस्तावेज टीपी चाहा जो नही होना बताया तथा पूछतांछ करने पर अपनी स्वंय के इच्छा से रेत चोरी कर लोड करना बताया उक्त गवाहो के समक्ष मौके पर उक्त गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के 18.00 बजे जप्त किया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा चालक आरोपी के द्वारा मैके पर वाहन के कागजात एवं ड्रायविंग लाईसेन्स प्रस्तुत नही किया

आरोपीगणो के कृत्य अपराध क्रमांक 86/25 धारा- 303(2), 317(5), 3(5) बी. एन. एस. एवं 4/21 खान व खनिज अधिनियम 1957 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया । कार्यवाही में उपरोक्त स्टाफ का अहम भूमिका रही

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