250 करोड रुपए के सेंट टेरेसा घोटाले को हाईकोर्ट ने किया शून्य
शैलेंद्र जोशी
धार शहर में 2021 में 250 करोड रुपए के सेंट टेरेसा घोटाले में पुलिस ने 16000 से अधिक पेज की चार्ज शीट दाखिल की थी जिसमें प्रमुख रूप से आरोपी सुधीर बनी दास तथा क्रेता सुधीर जैन एवं अन्य 16 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था चार्ज शीट में पुलिस ने बताया था कि उक्त जमीन पर मौके पर जो दुकान और प्लांट बेचे गए हैं
वह जमीन सरकारी है जिस पर फर्जी तरीके से नामांतरण तथा रजिस्ट्री करवरकर संपत्ति को खुर्द कर दिया गया है इस घोटाले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तथा जिला दंडाधिकारी की तारीफ की थी इस घोटाले में शहर के कई सामाजिक और प्रतिष्ठित लोक सम्मिलित थे इस प्रकरण मैं कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी जिनकी बाद में हाई कोर्ट से जमानत हुई इस घोटाले के प्रमुख आरोपी सुधीर जैन को भगोड़ा घोषित करते हुए ₹50000 का इनाम भी सरकार ने घोषित किया था पर आरोपियों ने इस अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट को साक्ष्य सहित तथ्यों से अवगत कराया जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए
इस अवधारणा पर अपना फैसला सुनाया की विधिक रूप से यह जमीन कभी शासकीय थी ही नहीं और यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट में चल रहा है हाई कोर्ट का स्टे भी चल रहा था उसके बाद भी प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करना गैर कानूनी तथा विधि विरुद्ध है यह मानते हुए हाईकोर्ट ने 250 करोड रुपए से अधिक के घोटाले को पूरी तरह से शून्य करार देते हुए चार्ज शीट को खारिज कर दिया साथ ही साथ याचिका करता को हर्ज खर्च के रूप में ₹50000 का जुर्माना भी प्रशासन द्वारा देने को आदेश दिए हैं
जहां उस समय इस महत्वपूर्ण घोटाले ने प्रदेश में बहुत अधिक सुर्खियां बटोरी थी वहीं हाई कोर्ट के इस प्रकार का आदेश आने से प्रशासन की एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रोवैया जनता के सामने आया है अब ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी याचिका करता मानहानि का दावा भी कोर्ट में प्रशासन के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकते हैं