अनुसूचित क्षेत्र के स्थानांतरित शासकीय सेवकों को बिना रिलीवर ना किया जाए भारमुक्त- कलेक्टर
अनूपपुर 11 जून 2025/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने आदेश जारी कर कहा है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी की गई है।
स्थानांतरण नीति की कण्डिका 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो। कलेक्टर ने कहा है कि विशेष मामलों में रिलीवर के बिना भारमुक्त के लिए उनकी अनुमति आवश्यक होगी।