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AK-47 बरामदगी मामले में गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना

AK-47 बरामदगी मामले में गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना

 

एके-47 के साथ गिरफ्तार हुए गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को 10 साल जेल और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. गोपालगंज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने कल गुरुवार (13 फरवरी) को यह फैसला सुनाया. चार साल पुराने इस मामले में फैसला आने के बाद मुन्ना मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

2021 में दायर हुआ था आरोप पत्र

मामले में कांड के अनुसंधानक ने 17 सितंबर 2021 को मुन्ना मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. एक अगस्त 2022 को कोर्ट में आरोप गठन हुआ. सुनवाई के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक छोटन कुमार, सुमन कुमार मिश्र, सर्वेंद्र कुमार सिन्हा, अश्विनी कुमार तिवारी, वीरेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक कुमार और राजेश कुमार सहित कुल सात पुलिस अफसरों की गवाही हुई. इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर यह सजा सुनाई है.

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