शिकायत के बाद भी नही हो रही कार्यवाही, भटक रहा पीड़ित, आखिर कब मिलेगा न्याय
पुलिस की पकड़ से दूर है आरोपीगण
शिकायत के बाद भी नहीं हुआ कोई कार्यवाही लगातार मिल रहा धमकी रिपोर्ट @पंकज नामदेव
अनूपपुर। आवेदक की शिकायत पर थाना अमरकंटक द्वारा आरोपीगण को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से आरोपी न बनाये जाने व समुचित अपराध धारा नाही लगाया गया है।
आवेदक के दिनांक 24.01.2025 को श्रीमान् थाना प्रभारी अमरकंटक, जिला-अनूपपुर (म०प्र०) के समक्ष एक शिकायत इस आशय का किया था कि आवेदक दिनांक 24.01.2025 को दोपहर करीब 12.30 बजे अपने मित्र राजकुमार के साथ भेजरी सामान लेने के लिए पैदल जा रहे थे, जैसे ही आवेदक ग्राम नोनघटी दौलत के घर के सामने पहुंचा तो रोड में दौलत महरा पिता पुलिसराम महरा, रंजीत महरा पिता केवला प्रसाद महरा, हरवंश महरा पिता पुलिसराम भहरा, पुलिसराम पिता केवला महरा चारों निवासी ग्राम नोनघटी के एक राय होकर गिरोह बनाकर आवेदक का रास्ता रोक कर आवेदक के साथ मादरचोद, बहनचोद की गाली गलौज करते हुए कहने लगे कि हमे शराब पीने के लिए 500/-रूपये दो, जब आवेदक ने रूपये देने से मना किया और कहा कि मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, इतने में सभी लोग आवेदक मी बहन की गाली देते हुए आरोपी रंजीत आवेदक का कालर पकड़ लिया और और दौलत एवं हरवंश आवेदक को झापड़ से पीठ व सीने पर मारे, और आवेदक के जेब में रखे रूपये 1000/- को जबरजस्ती छीन लिये, और आवेदक का मोबाईल लूट कर जमीन में पटक दिये, जिससे आवेदक का मोबाईल क्षतिग्रस्त हो गया।
आवेदक के मित्र रामकुमार के बीच बचाव करने पर बड़ी मुश्किल से आरोपीगण आवेदक का रूपये लूट कर उसे छोड़े और यह धमकी दिये कि अगर दोबारा हमें पैसे देने से मना किया तो तुझे जान से खत्म कर देंगे, इस प्रकार आरोपीगण, आवेदक के साथ गिरोह बनाकर लूट कारित किये है।
आवेदक ने उक्त घटना की शिकायत थाना-अमरकंटक, जिला अनूपपुर में दिनांक 24.01.2025 को किया था, जिस पर थाना अमरकंटक द्वारा आवेदक के बताये अनुसार रिपोर्ट लेखबद्ध न करते हुए आरोपी दौलत महरा एवं रंजीत महरा के विरुद्ध अपराध कं0-0016/2025 अपराध धारा-119 (1), 296, 115(2), 351(3), 3(5) बी०एन०एस० का पंजीबद्ध किया गया है तथा आरोपी हरवंश एवं पुलिसराम महरा के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये और न ही आरोपीगण द्वारा की गयी लूट के संबंध में कोई धारा बढ़ायी गयी।
उक्त मामला पंजीबद्ध कर दिये जाने के बाद आरोपीगण एक राय होकर आवेदक व उसके साक्षी को यह धमकी दे रहे है कि अपना केस वापस ले लो, नही तो तुम्हे व तुम्हारे गवाह को रास्ते में ही काट कर फेंक देंगे, फिर दे लेना गवाही, हमारे पास कई लड़की व महिलाएँ ऐसी है, जिनके माध्यम से झूठा केस तुम लोगो के उपर बनवा कर जेल भिजवा देंगे, इस प्रकार आरोपीगण द्वारा लगातार आवेदक व उसके साक्षी को धमका रहे है, और वही अमरकंटक पुलिस आरोपीगण को गिरफ्तार भी नही कर रही है, जिससे आवेदक व उसके साक्षी अत्यधिक भयभीत है।
आरोपीगण के विरुद्ध उचित अपराध धारा बढ़ाये जाने एवं आरोपी हरवंश एवं पुलिसराम महरा के विरूद्ध भी उक्त मामला पंजीबद्ध किया जाये। लक्ष्मण प्रसाद चन्द्रवंशी आत्मज फूल सिंह चन्द्रवंशी आयु-39 वर्ष निवासी ग्राम बहपुर, वार्ड कं०-09 (उपरटोला) थाना-अमरकंटक के अपराध कं0-0016/2025 अपराध धारा-119(1). 296, 115(2), 351(3), 3(5) बी०एन०एस० की प्रथम उल्लेखित हो।