बीमा कंपनी की आपत्ति को उपभोक्ता आयोग ने किया खारिज, बीमा धारक की पत्नी को 50 लाख देने का दिया आदेश
रायपुर। पॉलिसीधारक की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी द्वारा किए गए बीमा दावा को बीमा कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पति ने बीमा प्रस्ताव पत्र में अपनी पूर्व की बीमारी और ईलाज की गलत जानकारी दी थी. इस पर पत्नी ने उपभोक्ता आयोग का रूख किया था. मामले की सुनवाई के पश्चात राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 50 लाख रुपए बीमा दावा के साथ शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का फैसला सुनाया है.
दरअसल, ग्राम सुरडोंगर, तहसील केशकाल निवासी परिवादिनी सावित्री सलाम के पति की तबीयत खराब होने के बाद 16 जून 2021 को मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एसबीआई जीवन बीमा कंपनी के समक्ष पति द्वारा ली गई पॉलिसी के अंतर्गत बीमा दावा प्रस्तुत किया था.
इसे बीमा कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पति ने बीमा प्रस्ताव पत्र में अपने पूर्व की बीमारी एवं ईलाज के संबंध में गलत जानकारी दी थी. इस पर परिवादिनी ने कांकेर जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था.