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शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों /कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दर लागू करने कलेक्टर का आदेश

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भगवा पार्टी के ज्ञापन का हुआ असर

शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों /कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दर लागू करने कलेक्टर का आदेश

अनूपपुर भारतीय गण वार्ता पार्टी जिलाध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ सूरज राठौर द्वारा 19 मार्च 2025 को दिए गए ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए अनूपपुर जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू करने हेतु आदेशित किया गया है

जिलाध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ भारतीय गण वार्ता (भगवा) पार्टी सूरज राठौर के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर अनूपपुर को ध्यानाकर्षण कराया गया था कि मध्यप्रदेश शासन,इन्दौर का श्रमायुक्त,
पत्र क्र.1/11/अन्वे./पांच/2024/8272-522 इन्दौर दिनांक 06/03/2025 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 01/10/2024 प्रभाव शील दरें “अनुसूची ( क )” के अनुसार अनुसूचित की गई हैं।म.प्र.वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ठ 6 के नियम 43 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 के लिये अनुसूची (क) के आधार पर दरें अधिसूचित की जाती हैं।जिसके आधार पर कई जिलों के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू कर दी गई है।इस हेतु अनूपपुर जिले के शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों(अकुशल,कुशल,अर्द्धकुशल,उच्चकुशल),कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू की जाए जिसका लाभ जल्द से जल्द समस्त गरीब शासकीय दैनिक वेतनभोगी कुशल,अकुशल,अर्द्धकुशल,उच्चकुशल सभी श्रेणी के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को प्राप्त हो सके

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