कलेक्टर ने जीर्ण-शीर्ण भवनों को डिस्मेंटल करने जारी किए आदेश
अनूपपुर 13 जून 2025/ जिला अन्तर्गत कई निजी भवन अत्यन्त जीर्णशीर्ण एवं जर्जर स्थिति में है, जो वर्षा ऋतु के दौरान कभी भी गिर सकते हैं, जिससे जानमाल की हानि संभावित है।
जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हर्षल पंचोली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रारंभिक आदेश पारित किया है कि जिले में स्थित ऐसे समस्त जीर्णशीर्ण भवन जिनके भी अधिपत्य में हैं वे उन्हें वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व डिस्मेंटल कर उसका मलवा हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिले के सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे भवनों को चिन्हांकित कराएं तथा उक्त भवन जिनके अधिपत्य में है, उन्हें विधिवत् सूचना देकर उनके डिस्मेंटल की कार्यवाही भवन स्वामियों से कराना सुनिश्चित करें।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 (2) के अंतर्गत उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।