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गांजा तस्करी मे शामिल सीएएफ का आरक्षक गिरफ्तार

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गांजा तस्करी मे शामिल सीएएफ का आरक्षक गिरफ्तार

पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देश पर हुई कार्यवाही

गांजा बेचने के मामले में एक आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार

खड़गवां पुलिस ने सीएएफ के आरक्षक को राजनांदगांव से पकड़ा

एमसीबी। जिले के खड़गवां थाना अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में संलिप्त सीएएफ आरक्षक को पुलिस ने राजनांदगांव से हिरासत में ले लिया है। गांजे की बिक्री में शामिल एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी के बयान के आधार पर ही पुलिस
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज के निर्देश पर आरोपी आरक्षक की गिरफ्तारी की गई है

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वांडेगावकर और नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्रीमती दीपिका मिंज के द्वारा क्षेत्र मे अवैध कार्यों पर सख्ती से कार्यवाही किये जाने एवं नशा विरोधी अभियान चलाये जाने की दिशा निर्देश के परिपालन मे 28.अप्रैल 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी की सुलेश कुमार पिता रंग बहादुर सिंह जाति गोंड़ उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम करीलधोवा सलबा थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा एक काले रंग की मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्पलेण्डर क्र. सी.जी. 16 सी.आर. 2139 मे गांजा रखकर गांजा बेचने के लिये बंजारीडांड़ तरफ से खड़गवां चिरमिरी की ओर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर स्टॉफ के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी के मोटरसाइकिल की डिक्की से 2 किलो 195 ग्राम कीमत लगभग 30 हजार रुपये को आरोपी के कब्जे से जप्त कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध थाना खड़गवा के अपराध क्रमांक 93/2025 धारा 20 (बी), 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण मे 28 अप्रैल 2025 को आरोपी सुलेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड मे भेज दिया गया था

आरोपी से पुछताछ करने पर उसने अपने बयान मे 8वीं बटालियन पेन्ड्री राजनांदगांव मे तैनात आरक्षक क्र. 905 जवान बुंदेलाल से मोबाईल फोन से बातचीत होना और गांजा की बिक्री में आरक्षक की संलिप्तता होना बताने पर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरक्षक की सूक्ष्मता से जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश पर पूर्व मे गिरफ्तार आरोपी सुलेश कुमार एवं बुंदेलाल के मोबाईल फोन का काल डिटेल सायबर सेल से प्राप्त किया गया।
कॉल डिटेल मे आरोपी सुलेश कुमार एवं बुंदेलाल की लगातार बातचीत एवं संलिप्तता होना और घटना दिनांक 28 अप्रैल 2025 को भी एक दूसरे से बात करना पाये जाने पर 08वीं बटालियन पेन्ड्री राजनांदगांव से आरोपी आरक्षक बुंदेलाल को हिरासत मे लेकर थाना खड़गवां लाकर पुछताछ करने पर उसने जुर्म स्वीकार करते हुये अपने बयान में बताया की उसके द्वारा महासमुन्द और उडीसा बार्डर के किसी अन्य व्यक्ति से जान पहचान होने पर गांजा मंगाकर बिक्री करवाता था। पिछले महीने अपने मोबाईल फोन से उसके पास फोन कर ग्राम करीलधोवा बैकुण्ठपुर के रहने वाले सुलेश कुमार के लिये 2 किलो गांजा मंगवा कर उसे बेचने के लिये दिया था तथा किसी एक अन्य व्यक्ति और सुलेश के माध्यम से लगातार गांजे की बिक्री करवाना बताया तथा गांजा खरीद बिक्री की रकम फोन पे के माध्यम से अपने एकाउंट मे लेना तथा पूर्व मे भी महासमुंद जिले मे 09 किलोग्राम गांजा के सांथ मे पकड़े जाने पर चालान होना बताया। मेमोरेण्डम कथन के बाद आरोपी बुंदेलाल का विवो कम्पनी का मोबाईल फोन सिम के साथ बरामद कर बुंदेलाल के द्वारा फोन पे के माध्यम से किसी एक अन्य व्यक्ति से लगातार लेन देन करना पाये जाने से मोबाईल फोन जप्त कर लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 20 बी. 29 एनडीपीएस एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेज दिया गया है

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खडगवां विजय सिंह, सउनि नईम खान, आरक्षक मो. आजाद, सोनल पांण्डेय एवं सैनिक प्रमोद साहू का सराहनीय योगदान रहा

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