थाना यातायात में बस आपरेटर्स की मीटिंग हुई आयोजित
सड़क दुर्घटनाएं रोकने हेतु सुरक्षा उपायों/मापदंडों का पालन करने पर हुई चर्चा
कलेक्टर महोदय अनूपपुर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर के द्वारा यात्री बसों के संबंध में जारी निर्देशों की दी जानकारी
आज थाना यातायात में अनूपपुर जिले में संचालित बसो के आपरेटर्स की मीटिंग आयोजित कर
विगत दिवस हुई सड़क दुर्घटना जिसमें बस एवं ऑटो की टक्कर से तीन ऑटो सवार की मृत्यु एवं पांच लोग घायल हुए ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इस दिशा में मिलकर प्रयास करने पर चर्चा की गई, बस ऑपरेटरों को बताया गया कि बस , कंडक्टर एवं ड्राइवर के संबंध में निर्धारित सुरक्षा मापदंड का पालन करे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे बस आपरेटर्स को बताया गया कि
बस की अधिकतम गति 60 किलो मीटर प्रति घंटे से ज्यादा ना हो, साथ ही सड़क की स्थिति जैसे मोड, तिराहे चौराहे, रोड किनारे स्थित कस्बा गांव के पास स्पीड 30 किलो मीटर प्रति घंटे से भी कम रखी जाए
ड्राइवर का प्रत्येक तीन माह में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए जिसका सर्टिफिकेट लाइसेंस के साथ रखा जाए
60 वर्ष से अधिक आयु के चालक को बस चालक के रूप में रखने के पूर्व मेडिकली रूप से फिट होने का डॉक्टर द्वारा जारी सर्टिफिकेट होने पर ही रखा जाए ।
चालक हमेशा निर्धारित यूनिफार्म पहन कर ही वाहन चलाएं नशे की स्थिति में बस ना चलाएं
अनावश्यक रूप से बस को जगह-जगह खड़ा ना किया जाए इससे जाम की स्थिति तो निर्मित होती है साथ ही परमिट टाइम भी वह होता है जिससे ड्राइवर उसे कर करने के लिए तेज गति से बस को चलते हैं
बस में स्पीड गवर्नर या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट अनिवार्य रूप से लगी हो तथा उसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट नियत हो
बस में फायर एक्सटिंगेशन तथा प्राथमिक उपचार किट रखी हो ड्राइवर/कंडक्टर उसका उपयोग करना जानते हो
बस की फिटनेस सही हो उसकी नियमित जांच करते रहे फर्श, इंडीकेटर, ब्रेक आदि सही स्थिति में हो
बस के सभी दस्तावेज जैसे फिटनेस परमिट बीमा प्रदूषण सर्टिफिकेट आदि अपडेट हो तथा बस में रखे हो
बस में किराया सूची चस्पा करे।
बस आपरेटर्स को बताया गया कि उपरोक्त सभी मापदंडों को दो दिन में पूरा कर लें ,
मीटिंग में जिला परिवहन अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह , ट्रैफिक प्रभारी ज्योति दुबे, हाईवे चौकी प्रभारी विनोद दुबे ट्रैफिक थाना का पुलिस स्टाफ तथा 25 बस आपरेटर्स उपस्थित रहे