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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित 

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

 

अनूपपुर 01 मई 2025/ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांन्ति योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें स्वयं का उद्योग (विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय) उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर सम्पार्धिक मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। इस हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी तथा आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होना चाहिए। किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नही होना चाहिए एवं किसी शासकीय स्वरोजगार योजना का हितग्राही नही होना चाहिए।

 

उद्योग (विनिर्माण) इकाई हेतु 50 हजार से 50 लाख तक परियोजना है तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 50 हजार से 25 लाख तक योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त प्रकार की परियोजनाओं में सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र होना चाहिए। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को बैंक दवारा योजना प्रारंभ होने के उपरांत वितरित ऋणों के संबंध में सामान्य वर्ग हेतु 3 प्रतिशत प्रति पर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जावेगा। आवेदन ऑन लाईन पोर्टल samast.mponline.gov.in पर किया जा सकता है।

 

व्यवसाय अन्तर्गत किराना रेडीमेड गारमेन्ट जनरल स्टोर्स, गल्ला व्यवसाय, साइकिल स्टोर्स, जूता चप्पल व्यवसाय आदि शामिल है। इसी प्रकार सेवा इकाई अंतर्गत साईकल रिपेरिंग, मोबाईल रिपेरिंग, सेन्ट्रिंग कार्य, टेन्ट, होटल, ब्यूटी पार्लर, बुटिक सेन्टर आदि शामिल है। उद्योग इकाई अंतर्गत मसाला निर्माण, पापड़ निर्माण, राईस मिल, नमकीन निर्माण, पशु आहार/मुर्गी दाना निर्माण, कूलर निर्माण, आटा चक्की, जेम जिली निर्माण, डिटरजेंट पाउडर निर्माण आदि शामिल है।

 

अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर आकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर के महाप्रबंधक श्री आर.एस.डावर के मोबाईल नम्बर 9424889859 पर भी संपर्क कर चर्चा की जा सकती है।

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