श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स जबलपुर को उपभोक्ता फोरम द्वारा लगी फटकार
जमुना कोतमा क्षेत्रीय पत्रकार संघ को मिली जीत, नारद जयंती मे समय से सम्मान पत्र एवं ट्रॉफी ना पहुंचने पर ट्रांसपोर्टर श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स के ऊपर जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया गया परिवाद तीन सदस्यो की समिति ने जमुना कोतमा क्षेत्रीय पत्रकार संघ के पक्ष में दिया फैसला
कोतमा / आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी के”दिवस पर विगत कई वर्षों से लगातार जमुना कोतमा क्षेत्रीय पत्रकार संघ द्वारा देवर्षि नारद जयंती मनाया जा रहा है इस आयोजन में जिले एवं संभाग के सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग की प्राध्यापक एवं संभाग आयुक्त जैसी हस्तियों के उपस्थिति में सभी पत्रकारों का सम्मान एवं नारद जी पर व्याख्यान आयोजित किया जाता है कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों एवं अतिथियों का सह भोज के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। दिनांक 25 मई 2024 को बंकिम बिहार जमुना कॉलोनी में नारद जयंती मनाया गया इस कार्यक्रम में जबलपुर से पत्रकारों एवं अतिथियों को देने के लिए ट्राफी तथा सम्मान पत्र श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स (ट्रांसपोर्ट )जबलपुर से मंगाया गया जो की 23 मई 2024 को कोतमा उपकर ट्रांसपोर्ट पहुंचने का वादा किया किंतु उपरोक्त कंपनी द्वारा 25 तारीख तक उक्त सामग्री नहीं पहुंचा जिसके चलते कार्यक्रम बिना सम्मान पत्र एवं ट्रॉफी के ही कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जमुना कोतमा क्षेत्रीय पत्रकार संघ के संयोजक भगवान दास मिश्रा द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अनूपपुर में शिकायत क्रमांक 15 / 2024 दिनांक 24 /8./2024 को परिवादी द्वारा परिवार धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के क्रमांक 35 सन 1919 के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद प्रस्तुत करने में चंदन केवट अध्यक्ष जमुना कोतमा क्षेत्र पत्रकार संघ का साक्षी के रूप में पूरा सहयोग रहा । श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स जबलपुर की ओर से विरोधी पक्षकार अरुण कुमार जैन एडवोकेट अपना पक्ष रखें जबकि परिवादी भगवान दास मिश्रा संयोजक जमुना कोतमा क्षेत्र पत्रकार संघ अपने साक्ष्य एवं पक्ष स्वयं माननीय फोरम के सामने प्रस्तुत किया सभी साक्ष्य एवम् प्रमाणो के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सोनकर एवं सदस्य राजेंद्र द्विवेदी ,श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा लिखा गया कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह परिवाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स द्वारा दो माह की अवधि के अंदर मानसिक क्षोभ एवं वाद अदा करें
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