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अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा को उच्च न्यायालय ने जारी किया अवमानना का नोटिस

अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा को उच्च न्यायालय ने जारी किया अवमानना का नोटिस

अनूपपुर / अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा को उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस क्यों न आपके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए, मामला शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर में पदस्थ लैब टेक्नीशियन सुरेन्द्र कुमार तिवारी के समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति से जुड़ा हुआ है, सेवानिवृत के कुछ वर्षों शेष होने पर श्री तिवारी ने अपने सेवाकाल के लाभों का निवेदन कई बार वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग से किया परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर श्री तिवारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की थी याचिका का निराकरण करते हुए उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा को साठ दिनों के अन्दर याचिकर्ता के समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति का लाभ नियमानुसार प्रदान करने के निर्देश दिए थे, अनावेदक को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद याचिकाकरता को लाभ नहीं दिए गए, याचिका करता ने पुनः जबलपुर उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत की थी जिस पर सुनवाई करते हुए, नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों न आपके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए, और 17/03/2025 के लिए निश्चित तारीख दी है, याचिकर्ता का पक्ष अधिवक्ता दीपक पांडे ने रखा

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