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जेलर-टीआई समेत 5 पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस: पुलिस कस्टडी में हुई थी युवक की मौत, परिजनों ने लगाए थे गंभीर आरोप

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जेलर-टीआई समेत 5 पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस: पुलिस कस्टडी में हुई थी युवक की मौत, परिजनों ने लगाए थे गंभीर आरोप

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में साल 2015 में पुलिस कस्टडी में 22 साल के मोहसिन नाम के युवक की मौत के मामले में टीआई, जेलर, 5 पुलिसकर्मी और एक डॉक्टर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति साल्वे ने इन सभी की रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। अब इनके खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में केस चलेगा। मोहसिन की मौत के बाद परिजनों ने कोर्ट में प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष मिश्रा ने जांच के बाद 8 लोगों पर आपराधिक धाराएं लगाईं थीं। आरोपियों में तत्कालीन टीटी नगर थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया, जेलर आलोक बाजपेयी, डॉ. आरएन साहू सहित घटना के वक्त क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक मुरली, चिंरोजीलाल, दिनेश खजूरिया, अहसान, एएसआई डीएल यादव(अब रिटायर) शामिल हैं। सभी ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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